मुख्य बिंदु
- अपना होम लोन पूरा चुकाते ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) ले लीजिए
- NOC से इनमें मदद मिलती है –
- अपनी प्रॉपर्टी से लायन (ग्रहणाधिकार) हटाने में
- अपना क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाने में
- एक और लोन लेने में
- अपनी प्रॉपर्टी बेचने में
- इंश्योरेंस क्लेम, यदि कोई हो
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक द्वारा कस्टमर को जारी किया जाता है और उसमें यह घोषणा होती है कि कस्टमर पर लेंडर की ओर कोई बकाया देय शेष नहीं है. कभी-कभी NOC को “नो ड्यूस सर्टिफिकेट” भी कहते हैं; लोन को पूरा चुका देने पर इसे लेंडर से लिया जा सकता है. NOC, कोलेटरल (जमानत) पर लेंडर के सारे अधिकार भी खत्म कर देता है.
NOC आपके क्रेडिट स्कोर पर असर डालता है
हालांकि, अज्ञानता के चलते, अक्सर हम में से कई लोग बकाया लोन पूरी तरह चुका देने के बाद भी NOC लेने की जहमत नहीं उठाते. CIBIL की मौजूदगी के चलते, कुछ लोगों को एहसास होता है कि किसी नए भावी लोन के लिए उनका क्रेडिट स्कोर निश्चित रूप से पता किया जाएगा. और यदि किसी पिछले लोन का क्लोजर (पूरी तरह चुका देना) CIBIL पर अपडेट नहीं हुआ है (क्योंकि आपके पिछले लेंडर ने CIBIL को सूचना नहीं भेजी थी) तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर औसत से नीचे चला जाएगा. तब केवल NOC ही आपको बचा सकता है क्योंकि यही वह डॉक्यूमेंट है जो यह साबित कर सकता है कि पिछला लोन वास्तव में चुका दिया गया था.
अपना NOC प्राप्त करना
हालांकि सभी लेंडर के लिए लोन चुका दिए जाने के बाद कस्टमर को रजिस्टर्ड पोस्ट से NOC भेजना जरूरी होता है, पर फिर भी हो सकता है कि रवानगी में देरी या पते में बदलाव आदि के कारण किसी कस्टमर को यह न मिल पाए.
इस साधारण से डॉक्यूमेंट के नहीं होने से दिक्कतों का पहाड़ खड़ा हो सकता है. मिसाल के तौर पर, हाउसिंग लोन के मामले में प्रॉपर्टी के संबंधित विवरण वाला NOC लेना जरूरी होता है. उस पर घर का पता, कस्टमर का नाम और लोन अकाउंट नंबर होना चाहिए. यदि आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है और आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, तो लायन ऑफ़ हायपोथेकेशन (दृष्टिबंधन ग्रहणाधिकार) हटवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज के पास NOC की कॉपी जमा करनी होती है, और ऐसा नहीं करने पर घर पर मालिकाना हक लेंडर का ही बना रहता है और व्यक्ति यदि चाहे तो अपना घर बेच नहीं सकता है. साथ ही, किसी दुर्घटना से नुकसान होने और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलने पर, क्लेम का भुगतान आपको नहीं बल्कि लेंडर को किया जाएगा. पर नॉन-रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के मामले में लेंडर बस टाइटल डीड (स्वामित्व विलेख) लौटा देता है.
अपनी NOC खो देना
यदि आपने पहले NOC ले लिया था पर बाद में वह खो गया और अब आपको उसकी जरूरत है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो NOC खो जाने के बारे में एक FIR करवानी जरूरी होती है. उसके बाद FIR की कॉपी और लोन के सारे विवरण के साथ लेंडर को अनुरोध भेजना होता है. पर डुप्लीकेट NOC पाने में समय लग सकता है और आपको बार-बार लेंडर से संपर्क करना पड़ सकता है.
कई लेंडर ने NOC का फॉर्मेट अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है. पक्का कर लीजिए कि सर्टिफिकेट में लोन के विवरण के साथ-साथ प्रॉपर्टी का विवरण भी हो. “no objection” (अनापत्ति) शब्द का भी उचित उल्लेख होना चाहिए. एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि कुछ लेंडर के NOC की सीमित अवधि की वैधता होती है. जांच लीजिए कि क्या आपके NOC की भी वैधता सीमित अवधि की है, और यदि हां तो वह आपको किस तरह प्रभावित करती है, खासतौर पर तब जब आपने किसी रजिस्टर्ड हाउसिंग प्रॉपर्टी पर लोन लिया था; यदि आप रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज के यहां लायन (ग्रहणाधिकार) हटवाने में देरी कर देते हैं, तो उसे हटवाने के लिए आपको लेंडर से NOC दोबारा जारी करवाना पड़ सकता है.
तो यदि आपने अपना होम लोन चुका दिया है, तो तुरंत ही अपने लेंडर के पास अपने NOC के लिए अप्लाई कीजिए. याद रखिए, समय से NOC ले लेंगे तो आगे कई दिक्कतों से बच जाएंगे.
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