प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (MoHUPA) ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-सभी के लिए घर के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) नाम से ब्याज सब्सिडी स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)/निम्न आय वर्ग (LIG)/मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों के लिए घर की खरीद/निर्माण/एक्सटेंशन/इम्प्रूवमेंट की जरूरत को पूरा करना है, जिससे शहरीकरण और भारत में हाउसिंग मांग में तेजी से वृद्धि की है.
PMAY के लाभ
PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) होम लोन को किफायती बनाती हैं क्योंकि होम लोन पर ब्याज पर दी गई सब्सिडी से कस्टमर के वहन का बोझ कम होता है. इस स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी कस्टमर की इनकम श्रेणी और फाइनेंस होने वाली प्रॉपर्टी के साइज पर निर्भर करती है.
इनकम श्रेणी के अनुसार दिए जाने वाले लाभ इस प्रकार हैं:
PMAY के तहत CLSS EWS/LIG स्कीम:
LIG और EWS श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू इनकम ₹3 लाख से अधिक लेकिन ₹6 लाख से कम है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या निचले आय वर्ग (LIG) की श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 6.5% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर (लगभग 645.83 वर्ग फीट) से अधिक न हो. हालांकि यह ब्याज सब्सिडी अधिकतम ₹6 लाख तक की लोन राशि तक सीमित है.
इस योजना को 2017 में मध्यम आय वर्ग (MIG) को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था. यह स्कीम दो भाग-MIG 1 और MIG 2 में विभाजित है.
PMAY के तहत CLSS MIG 1 स्कीम:
MIG 1 श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी घरेलू इनकम ₹6 लाख से अधिक लेकिन ₹12 लाख से कम है. MIG- 1 श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 4% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 160 वर्ग मीटर (लगभग 1,722.23 वर्ग फीट) से अधिक न हो. हालांकि यह सब्सिडी 9 वर्ष तक की अवधि के अधिकतम ₹20 लाख तक की राशि के होम लोन तक सीमित है.
PMAY के तहत CLSS MIG 2 स्कीम:
MIG 2 श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी घरेलू इनकम ₹12 लाख से अधिक लेकिन ₹18 लाख से कम है. MIG- 2 श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 3% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 200 वर्ग मीटर से अधिक न हो यानी की (लगभग 2,152.78 वर्ग फीट). हालांकि यह सब्सिडी 12 वर्ष तक की अवधि के अधिकतम ₹20 लाख तक की राशि के होम लोन तक सीमित है.
प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पात्रता
- लाभार्थी व उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- विवाहित जोड़े के मामले में अगर कोई एक या फिर संयुक्त रूप से दोनों लोन लेते हैं, तो भी कोई एक ही सब्सिडी का पात्र होगा.
- लाभार्थी परिवार ने भारत सरकार से, पहले किसी भी आवास योजना के तहत केंद्रीय सहायता न ली हो या PMAY के तहत किसी भी योजना का कोई लाभ प्राप्त न किया हो.
प्रधान मंत्री आवास योजना लाभार्थी
लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे. (MIG श्रेणी में वैवाहिक स्थिति का विचार किए बिना, कमाई करने वाले वयस्क सदस्य को एक अलग परिवार माना जा सकता है)
प्रधान मंत्री आवास योजना कवरेज:
2011 की जनगणना के अनुसार वैधानिक व अधिसूचित कस्बों के साथ-साथ वैधानिक कस्बे के रूप में अधिसूचित नियोजन क्षेत्र.
PMAY स्कीम के विवरण
clss स्कीम का प्रकार | EWS और LIG | MIG 1 ** | MIG 2 ** |
---|---|---|---|
घरेलू इनकम (₹) | ₹6,00,000 तक | ₹6,00,001 से ₹12,00,000 तक | ₹12,00,001 से ₹18,00,000 तक |
अधिकतम कारपेट एरिया (sqm) | 60 sqm | 160 sqm | 200 sqm |
ब्याज सब्सिडी (%) | 6.5% | 4.00% | 3.00% |
सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए अधिकतम लोन राशि | ₹6,00,000 | ₹9,00,000 | ₹12,00,000 |
लोन का उद्देश्य | खरीद/स्व-निर्माण/विस्तार | खरीद/स्व-निर्माण | खरीद/स्व-निर्माण |
स्कीम की वैधता | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
अधिकतम सब्सिडी (₹) | 2.67 लाख | 2.35 लाख | 2.30 लाख |
महिला स्वामित्व | हां * | अनिवार्य नहीं | अनिवार्य नहीं |
* निर्माण/विस्तार के लिए महिला स्वामित्व अनिवार्य नहीं है
*दिनांक 15.03.2018 के अनुसार संशोधन, एक वयस्क कमाने वाला सदस्य (वैवाहिक स्थिति के बावजूद) को एक अलग परिवार के रूप में माना जा सकता है. विवाहित जोड़ों के मामले में, पति या पत्नी दोनों संयुक्त स्वामित्व में एक ही घर के लिए पात्र होंगे, जो इस योजना के तहत घर की आय पात्रता के अधीन है.
**MIG - 1 व 2 के लिए लोन 1-1-2017 को/या उसके बाद अनुमोदित होना चाहिए
- MIG श्रेणी के लिए लाभार्थी परिवार का आधार नंबर अनिवार्य है.
- ब्याज पर छूट की सब्सिडी अधिकतम 20 साल या लोन की अवधि जो भी कम हो, तक के लिए मिलेगी.
- एच डी एफ सी के माध्यम से लाभार्थियों के लोन अकाउंट में ब्याज सब्सिडी को अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा ताकि निवल हाउसिंग लोन और मासिक किस्त (EMI) घट सके.
- ब्याज सब्सिडी Net Present Value (NPV) की गणना 9% की छूट दर पर की जाएगी.
- अगर लोन तय सीमा से अधिक होता है, तो उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी.
- लोन राशि या प्रॉपर्टी की कीमत की कोई अधिकतम सीमा नहीं है.
*स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www.pmay-urban.gov.in देखें
ध्यान दें- CLSS के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आप योग्य हैं या नहीं, इसके आकलन का पूर्ण अधिकार भारत सरकार के पास है. सब्सिडी स्कीम के मौजूदा मानदंड ऊपर उल्लिखित हैं.
सुझाए गए वीडियो
PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का लाभ कौन ले सकता है?(CLSS)?
भारत के किसी भी हिस्से में मकान नहीं रखने वाला लाभार्थी परिवार, परिवार के लिए परिभाषित इनकम मानदंड के अनुसार इस सब्सिडी का पात्र है.
PMAY लाभार्थी परिवार की परिभाषा क्या है?
लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे. (MIG श्रेणी में वैवाहिक स्थिति का विचार किए बिना, कमाई करने वाले वयस्क सदस्य को एक अलग परिवार माना जा सकता है)
PMAY के तहत ESW, LIG और MIG कैटेगरी के लिए क्या मानदंड हैं?
कृपया ऊपर दिए गए स्कीम विवरण को देखें.
क्या PMAY सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों की प्रॉपर्टी पर लागू होती है?
नहीं.
क्या PMAY सब्सिडी प्राप्त करने के लिए महिला-स्वामी का होना अनिवार्य है?
EWS और LIG के लिए महिला स्वामित्व या सह-स्वामित्व अनिवार्य है. लेकिन स्व-निर्माण/विस्तार या MIG श्रेणी के लिए यह नियम अनिवार्य नहीं है.
PMAY ब्याज सब्सिडी के लिए क्लेम करने का प्रोसेस क्या है?
लोन डिस्बर्स होने के बाद एच डी एफ सी की ओर से आवश्यक जानकारियां राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) को भेजी जाती हैं, ताकि उपलब्ध कराई गई जानकारी की वैधता जांची जा सके. आवश्यक औपचारिक सावधानी के बाद NHB पात्र बॉरोअर को सब्सिडी की मंजूरी दे देता है.
मुझे PMAY के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ कैसे मिलेगा?
- लोन डिस्बर्स होने के बाद, एच डी एफ सी, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से पात्र बॉरोअर के लिए सब्सिडी क्लेम कर सकता है.
- पात्र बॉरोअर की सब्सिडी राशि पास होने के बाद NHB उसे एच डी एफ सी को ट्रांसफर करेगा.
- सब्सिडी की गणना 9% की छूट दर पर NPV (शुद्ध वर्तमान मूल्य) पद्धति पर की जाएगी.
- NHB से मिलने वाली सब्सिडी आपके होम लोन अकाउंट में जमा कर दी जाएगी और उसी अनुपात में आपकी EMI कम हो जाएगी.
अगर PMAY सब्सिडी तो मिल जाती है, लेकिन कुछ कारणों से घर का निर्माण रुक जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा?
ऐसे मामलों में, सब्सिडी की वसूली और वापसी केंद्र सरकार को करनी होगी.
क्या लाभार्थी परिवार को PMAY CLSS स्कीम के तहत 20 वर्ष से अधिक का लोन प्राप्त हो सकता है?
हां, एचडीएफसी क्रेडिट मानदंडों के अनुसार लाभार्थी 20 वर्षों से अधिक लंबी अवधि का लाभ उठा सकते हैं लेकिन सब्सिडी अधिकतम 20 वर्ष की अवधि तक सीमित रह जाएगी.
क्या लोन की राशि या प्रॉपर्टी की कीमत की कोई सीमा है?
नहीं, लेकिन प्रत्येक श्रेणी पर निर्दिष्ट लोन राशि के लिए सब्सिडी सीमित कर दी जाएगी और अतिरिक्त राशि सब्सिडी रहित ब्याज दर पर मिलेगी.
अगर मैं अपना होम लोन दूसरे लेंडर को ट्रांसफर करूं, तो ब्याज सब्सिडी कैसे काम करेगी?
अगर किसी लेंडर ने हाउसिंग लोन लिया है और इस स्कीम के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया है, लेकिन बाद में बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए किसी दूसरे लेंडिंग संस्थान में स्विच करता है, तो ऐसे लाभार्थी इस स्कीम के लाभ को फिर से क्लेम करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
मुझे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के लिए कहां अप्लाई करना चाहिए?
आप किसी भी एच डी एफ सी ब्रांच में CLSS के अंतर्गत हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
PMAY सब्सिडी प्राप्त करने के लिए क्या मुझे अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देने होंगे?
नहीं, आपको सिर्फ यह शपथ पत्र देना है कि आपके पास कोई पक्का मकान नहीं है. इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना और यह फॉर्म आपको एच डी एफ सी ऑफिस में मिल जाएगा.
क्या NRI को PMAY सब्सिडी मिल सकती है?
हां.